छत्तीसगढ़: बिलासपुर स्मार्ट सिटी के 11 नए प्रोजेक्ट में काम करने से हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें मामला
हाईकोर्ट ने बिलासपुर स्मार्ट सिटी के 11 नए प्रोजेक्ट में काम करने की रोक लगा दी है।
बिलासपुर: हाईकोर्ट ने बिलासपुर स्मार्ट सिटी के 11 नए प्रोजेक्ट में काम करने की रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता अरविंद दुबे ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बिलासपुर-रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर असंवैधानिक तरीके से काम किया जा रहा है। इससे पहले सुनवाई में HC ने दोनों स्मार्ट सिटी लिमिटेड को अपने नए प्रोजेक्ट की जानकारी देने का आदेश दिया था, जिस पर बिलासपुर स्मार्ट सिटी ने 11 नए प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना की बात की।
याचिकाकर्ता ने अपने PIL में कहा है कि निर्वाचित नगर निगम के मेयर, मेयर इन काउंसिल और सभापति के अप्रूवल के बिना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जो असंवैधानिक है। इससे नगर निगम अधिनियम 1956 का उल्लंघन हो रहा है। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।