MP News: मैहर में शारदीय नवरात्र के दौरान मांस-मछली-अंडे की बिक्री पर रोक
MP News: शारदीय नवरात्रि सोमवार (22 सितंबर) से शुरू होने वाली है। इसे देखते हुए मैहर जिला प्रशासन ने मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि धार्मिक पवित्रता बनाए रखने और भक्तों की आस्था का सम्मान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
दरअसल, शारदीय नवरात्रि के इस खास अवसर पर देवी दुर्गा के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस बीच, मध्य प्रदेश के मैहर जिले में शारदीय नवरात्रि पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन ने भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
एसडीएम दिव्या पटेल ने आदेश जारी करते हुए बताया कि नवरात्रि के दौरान धार्मिक पवित्रता बनाए रखने और भक्तों की आस्था का सम्मान करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान शहर में कहीं भी मांस, मछली और अंडे की बिक्री नहीं होगी।
आदेश में कहा गया है, "बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 22 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 की मध्यरात्रि तक संपूर्ण मैहर नगर पालिका में मांस, मछली और अंडों की खरीद-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।"
नवरात्रि के दौरान, अधिकांश लोग व्रत रखते हैं और देवी शारदा की पूजा करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार, इन दिनों केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है। व्रत रखने वालों के लिए मांसाहारी भोजन देखना भी अशुभ माना जाता है। प्रशासन ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को किसी भी तरह से ठेस न पहुँचे।
एसडीएम पटेल के अनुसार, देश के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु मैहर आते हैं। नवरात्रि मेले के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 22 सितंबर, 2025 से 2 अक्टूबर, 2025 की मध्य रात्रि तक संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।