महिला यात्री पर हमले के लिए बेंगलुरु बाइक टैक्सी चालक के खिलाफ FIR दर्ज
Bengaluru.बेंगलुरु: बेंगलुरु के जयनगर पुलिस स्टेशन की सीमा में एक महिला यात्री पर हमला करने के आरोप में बाइक टैक्सी चालक के खिलाफ सोमवार को एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार, घटना 14 जून को हुई। आरोपी बाइक टैक्सी चालक की पहचान सुहास के रूप में हुई है। एक अधिकारी ने कहा कि निजी कंपनी की कर्मचारी महिला शुरू में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से हिचक रही थी, लेकिन आखिरकार अपने दोस्त के समझाने पर मान गई। बाइक टैक्सी चालक और महिला के बीच तेज गति, लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने को लेकर बहस हुई। बहस के बीच, सबके सामने बाइक टैक्सी चालक ने महिला को थप्पड़ मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गई। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे बेंगलुरु में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पीड़िता ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर वीडियो पेश किया। शुरुआत में, पुलिस ने इस मामले में एक गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (एनसीआर) दर्ज की थी।
बाइक टैक्सी चालक सुहास ने सोमवार को मीडिया को बताया कि महिला ने पहले उसे गाली दी और मारा, और उसने केवल जवाबी हमला किया। "मैंने गंतव्य तक पहुँचने के लिए एक शॉर्टकट लिया था, और आधे रास्ते में, महिला ने मुझे रुकने के लिए कहा और अंग्रेजी में मुझे गाली दी। मैंने उसे बताने की कोशिश की कि मैं पाँच साल से बाइक टैक्सी चला रहा हूँ और सबसे छोटा रास्ता जानता हूँ। गंतव्य पर पहुँचने के बाद, उसने सबके सामने अपने टिफिन बॉक्स से मुझ पर हमला किया। मैं अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे वापस मारा," उसने दावा किया। आरोपी चालक ने आगे दावा किया कि उसने उसके "हिंसक व्यवहार" के बारे में उसके प्रबंधक को सूचित किया था। उसने कहा कि उसे पुलिस से एक कॉल आया था और वह जाँच में सहयोग करेगा। पुलिस ने बाइक टैक्सी चालक के खिलाफ धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना) और 79 (महिला की गरिमा का अपमान करना) के तहत एफआईआर दर्ज की है।