संपादकीय: स्थगनों पर सुप्रीम कोर्ट का कदम तेज़ न्याय की दिशा में एक संकेत
सुप्रीम कोर्ट का कदम तेज़ न्याय की दिशा में एक संकेत
कहा जाता है कि "देर से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है।" यह कहावत भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से सच है। अदालतों में मामलों का लंबित होना देश में एक बहुत बड़ी पुरानी समस्या है। न्यायिक कर्मचारियों की संख्या में समय-समय पर बढ़ोतरी के बावजूद, आज़ादी के बाद से ही लंबित मामलों (arrears) में लगातार वृद्धि एक आम बात रही है। मामलों के भारी संख्या में लंबित होने का एक मुख्य कारण "स्थगन" (adjournments) की बढ़ती संस्कृति है। इस पृष्ठभूमि में, सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश, जिसमें स्थगन के नियमों को और सख्त किया गया है, एक स्वागत योग्य कदम है। यह कदम न्यायिक कार्यकुशलता को बेहतर बनाने और प्रक्रियागत देरी को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। शीर्ष अदालत ने "आवश्यकता" और "सुविधा" के बीच एक स्पष्ट रेखा खींच दी है; अब स्थगन केवल वास्तव में असाधारण परिस्थितियों में ही दिए जाएंगे, जैसे कि किसी करीबी की मृत्यु या गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं। पारदर्शिता और जवाबदेही पर दिया गया ज़ोर भी उतना ही महत्वपूर्ण है: अब पक्षों को स्थगन के विशिष्ट कारण और पहले लिए गए स्थगनों की संख्या का खुलासा करना अनिवार्य होगा। उम्मीद है कि इससे बार-बार होने वाले स्थगनों पर रोक लगेगी। वर्तमान में, स्थगन की गहरी जड़ें जमा चुकी संस्कृति वादियों (litigants) की पीड़ा को और बढ़ा देती है, और लंबित मामलों के ढेर लगने के चक्र को बनाए रखती है। 2024 में भारतीय अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। इनमें जिला और तहसील अदालतों में 4.4 करोड़ से अधिक मामले, और उच्च न्यायालयों में लगभग 64 लाख मामले शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी 92,000 से अधिक मामले लंबित हैं। तुच्छ आधारों पर बार-बार स्थगन मिलना, न्याय वितरण प्रणाली के लिए एक अभिशाप बन गया है। सुनवाई बार-बार टलती रहती है, और वादी अपने मामलों के अंतिम निपटारे के लिए वर्षों—और कभी-कभी तो दशकों—तक इंतज़ार करते रहते हैं।
वर्तमान में, अदालतें अक्सर निर्धारित सीमा से अधिक बार स्थगन दे देती हैं, जिससे न्याय देने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और अदालतों तथा वादियों—दोनों पर ही अनावश्यक बोझ पड़ता है। इसके अलावा, देश की कानूनी प्रणाली न तो जेब के अनुकूल है और न ही आसानी से वहन करने योग्य; इसमें पैसा, समय और मेहनत—तीनों का ही भारी निवेश करना पड़ता है। न्यायिक राहत की गुहार लगाने वाले अधिकांश लोग मध्यम वर्ग से आते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, मामलों में होने वाली देरी नागरिकों पर एक भारी आर्थिक बोझ डालती है, और न्यायपालिका के प्रति जनता के विश्वास को कमज़ोर करती है। शीर्ष अदालत का यह परिपत्र (circular) इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करता है, और इसमें उचित प्रक्रियागत बदलावों को लागू किया गया है। इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि स्थगन की मांग को किसी "नियमित प्रक्रिया" के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी न्यायिक समीक्षा के लगातार स्थगन दिए जाने पर भी रोक लगा दी है। स्थगन के लिए किए जाने वाले अनुरोधों को एक निर्धारित प्रारूप (format) में प्रस्तुत करना होगा, और उन्हें केवल निर्दिष्ट ईमेल पते के माध्यम से ही भेजा जा सकेगा। शीर्ष अदालत द्वारा लागू किए गए ये प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हैं। विरोधी पक्ष को पहले से अनिवार्य सूचना देना, आपत्ति जताने का अवसर देना, और दस्तावेज़ जमा करने के लिए सख्त समय-सीमा तय करना—ये सभी बातें यह सुनिश्चित करती हैं कि सुनवाई टालने के अनुरोध अब एकतरफ़ा या आखिरी समय की चालबाज़ियाँ बनकर न रह जाएँ। ये उपाय, जिनका उद्देश्य निष्पक्षता को बढ़ावा देना और साथ ही अदालत के कीमती समय का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना है, उन्हें व्यापक न्यायिक सुधारों के एक हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। जब मुकदमों की अवधि खुद मुक़दमा लड़ने वालों की उम्र से भी ज़्यादा हो जाती है, तो इस व्यवस्था के अपनी संवैधानिक और नैतिक वैधता खो देने का जोखिम पैदा हो जाता है। अंततः, यह अधिक सख्त और सुव्यवस्थित ढाँचा, प्रक्रियाओं में बदलाव लाने के साथ-साथ लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने के बारे में भी है।