Moradabad: सभासद के पिता की हत्या में दोषी को उम्रकैद की सजा

गला दबाकर सभासद के पिता की हत्या कर दी थी.

Update: 2024-08-17 10:06 GMT

मुरादाबाद: मुंसिफी के अपर जिला जज अनुपम सिंह ने सभासद के पिता की हत्या में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. राजनैतिक रंजिश के चलते दोषी ने नगर पंचायत बढ़ापुर परिसर के गला दबाकर सभासद के पिता की हत्या कर दी थी.

अभियोजन अधिकारी पंकज चौहान ने बताया कि मृतक इरफान की पुत्री नाजिश जहां बढ़ापुर के वार्ड नंबर 11 की सभासद है. 15 नवंबर 2019 की दोपहर में सभासद के पिता इरफान को किसी काम से नगर पंचायत बढ़ापुर कार्यालय में बुला वारदात की थी.

तीन भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास: हत्या के नौ साल पुराने मामले में अदालत से तीन सगे भाइयों समेत चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. एक युवक की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी थी. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 18 2015 को नागल थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था. 18 को वह अपने भतीजे मोहतसिम और मुंतजिर पुत्र अख्तर के साथ खेत से गांव जा रहा था. दूसरे पक्ष के सुफियान, उस्मान, बुरहान पुत्रगण बशीर व साजिद पुत्र अहसान ने हमला किया.

मूर्ति विवाद में हत्या पर तीन को उम्रकैद: विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के न्यायाधीश विवेक कुमार प्रथम ने वर्ष 2013 में अनूपशहर क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने पर दो पक्षों में विवाद के दौरान एक व्यक्ति की हत्या और अन्य पर जानलेवा हमले के मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे पक्ष के 11 अभियुक्तों को भी घर में घुसकर हमले में चार-चार साल की कैद सुनाई.

प्रॉपर्टी के लिए हत्या में एक को सुनाई सजा: प्रॉपर्टी के लिए की गयी हत्या के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. डीजीसी राजीव शर्मा और एडीजीसी ललित भारद्वाज ने बताया थाना ककरौली क्षेत्र के गांव खरपौड़ चन्द्रपाल ने बताया था कि 30 जनवरी 2020 को उसका भतीजा ललित पुत्र जयपाल घर पर आया और उसके बेटे विनीत को बाइक पर लेकर चला गया और बाद में विनीत की ललित ने हत्या कर दी थी.

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