Bareilly. बरेली। सरकारी सेवा में नियुक्ति के बाद निर्धारित विभागीय मानकों को पूरा नहीं करना एक कर्मचारी को भारी पड़ गया। बरेली में कनिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात रेहान खान निर्धारित हिंदी टाइपिंग परीक्षा में लगातार तीन अवसर मिलने के बावजूद आवश्यक मानक हासिल नहीं कर सके। इसके बाद जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने शासनादेश के प्रावधानों के तहत उन्हें कनिष्ठ लिपिक पद से हटाकर चतुर्थ श्रेणी के पद पर भेजने का आदेश जारी किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत रेहान खान के लिए हिंदी टाइपिंग की निर्धारित दक्षता हासिल करना आवश्यक था। विभागीय नियमों के तहत उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तीन अवसर दिए गए, लेकिन तीनों प्रयासों में वह निर्धारित मानक पूरा नहीं कर पाए।
इसके बाद मामले में नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने 16 सितंबर को संबंधित शासनादेश के तहत आदेश जारी करते हुए रेहान खान को कनिष्ठ लिपिक पद से हटाकर चतुर्थ श्रेणी के पद पर भेज दिया।
प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी सेवा में निर्धारित योग्यता और विभागीय नियमों के पालन से जोड़कर देखा जा रहा है। किसी पद पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उससे संबंधित आवश्यक दक्षता और विभागीय शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है।
मामले में यह भी महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी को निर्धारित योग्यता हासिल करने के लिए एक से अधिक अवसर दिए गए थे। तीन बार परीक्षा में आवश्यक मानक पूरा नहीं होने के बाद पद परिवर्तन की कार्रवाई की गई। हालांकि आदेश की प्रति या संबंधित शासनादेश का विस्तृत विवरण उपलब्ध सामग्री में नहीं है। इसलिए पद परिवर्तन की सेवा-शर्तों और अन्य प्रशासनिक पहलुओं की पुष्टि आधिकारिक आदेश से की जानी चाहिए।
Tags: