पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दो दरिंदों को दी फांसी की सजा, जानिए पूरी खबर

Update: 2022-11-03 11:52 GMT

क्राइम न्यूज़: पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नवाबगंज थाना क्षेत्र में किशोरी से दरिंदगी के दो आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। एक नाबालिग आरोपित का मामला किशोर बाल न्यायालय भेजा गया है। मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 27 दिसंबर 2021 की शाम खेत की रखवाली करने गई 16 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप करने वालों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर सिर की हड्डी तोड़ दी और आंख में चाकू मारकर अंधी बना दिया। बेहोशी की हालत में उसे रेलवे लाइन किनारे छोड़ दिया। देर रात वह बेहोश पाई गई। होश में आने पर पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने मामले में नवाबगंज के परसई निवासी हलीम उर्फ खड़बड़, रिजवान व एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद सभी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई के दौरान पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश/अपर जनपद न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने हलीम उर्फ खड़बड़ और रिजवान को मृत्युदंड की सजा सुनाई।

50-50 हजार रुपये अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। एक आरोपित नाबालिग होने की दशा में उसका मामला बाल न्यायालय भेज दिया गया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेश त्रिपाठी व निर्भय सिंह ने की।

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