Cuttack CDA क्षेत्र में पिता की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास

Update: 2024-06-26 17:59 GMT
Cuttack कटक: कटक जिला एवं सत्र न्यायालय Cuttack District and Sessions Court ने 2018 में शहर के सीडीए क्षेत्र में अपने पिता की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी संतोष साहू पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया तथा जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2018 में सीडीए सेक्टर 7 में पारिवारिक विवाद के चलते संतोष ने अपने पिता मुरलीधर साहू पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर उनकी हत्या करने का प्रयास किया था।
Cuttack District
उड़ीसा उच्च न्यायालय Orissa High Court के कर्मचारी मुरलीधर को गंभीर हालत में बचाया गया और इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, उनकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने के बाद मर्कटनगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और संतोष को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 24 दस्तावेजों और 28 गवाहों के आधार पर संतोष को दोषी करार दिया और आज फैसला सुनाया।
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