Bhopal: कम वेतन वाले कर्मचारीयों का बढेगा ग्रेड-पे

वेतन विधानसभा चुनाव के समय समकक्षता निर्धारण के कारण कम हो गया था

Update: 2024-08-24 09:26 GMT

भोपाल: मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनका ग्रेड पे बढ़ सकता है। इसके दायरे में वे कर्मचारी शामिल होंगे जिनका वेतन विधानसभा चुनाव के समय समकक्षता निर्धारण के कारण कम हो गया था।

विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन शिवराज सरकार ने डेढ़ लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों का ग्रेड पे नियमित कर्मचारियों के बराबर करने की घोषणा की थी। इसके लिए वित्त विभाग की अनुमति से समतुल्यता तय की गई, जिस पर कर्मचारियों ने आपत्ति जताई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

दरअसल, इससे कुछ कैडर कर्मचारियों के वेतनमान में कटौती हुई, जिसके चलते उन्हें अदालत जाना पड़ा। अब पंचायत एवं ग्राम विकास समेत अन्य विभागों ने कर्मचारियों से पुराने और नए वेतन के अंतर की जानकारी मांगी है। पूरे मामले को सिफारिशों के लिए कर्मचारी आयोग को भेजा जा सकता है।

शिवराज सरकार ने बनाई नीति

शिवराज सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए बनाई नीति. इसमें प्रावधान था कि 90 प्रतिशत समकक्ष पद दिया जाएगा, जिसे बाद में बदलकर 100 प्रतिशत कर दिया गया। इसके साथ ही 50 फीसदी पद भी आरक्षित कर दिए गए लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है.

ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 1900 किया गया.

चुनाव के समय संविदा कर्मचारियों के असंतोष को देखते हुए समकक्ष निर्धारण की प्रक्रिया शुरू की गई और समिति ने चर्चा के बाद ग्रेड पे तय किया। जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का ग्रेड पे 2400 रुपए से घटाकर 1900 रुपए कर दिया गया। इसी तरह असिस्टेंट ग्रेड वन और टू, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन समेत अन्य पदों का ग्रेड पे भी बढ़कर 1900 रुपए हो गया है।

उच्च न्यायालय में आवेदन

मनरेगा योजना के डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। पारित आदेश के आधार पर समानता मैट्रिक्स स्तर को बढ़ाकर चार कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे मैट्रिक्स स्तर छह तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, जिसे अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन मनीष रस्तोगी की समिति ने खारिज कर दिया। और वित्त सचिव अजीत कुमार ने दी.

सभी विभागों में समान पदों के लिए समान वेतन

इसके पीछे तर्क यह है कि मैट्रिक्स लेवल चार अन्य विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर या अन्य समकक्ष पदों के लिए निर्धारित है। यदि यह बढ़ोतरी की गयी तो उन्हें नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर मिलने में कठिनाई होगी. ऐसे ही मामले अन्य पदों से भी जुड़े हैं. स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक मामले में हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ पहले ही अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी कर चुकी है.

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