Renuka Swamy मामला: दर्शन समेत 7 आरोपियों को बेल मिली

Update: 2024-12-13 15:25 GMT
Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेणुका स्वामी हत्याकांड में आरोपी अभिनेता दर्शन को सशर्त जमानत दे दी है। दर्शन की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले जस्टिस विश्वजीत शेट्टी ने दर्शन, पवित्रा गौड़ा, प्रदोष, अनुकुमार, नागराजू, लक्ष्मण और जगदीश को जमानत दे दी। रेणुका स्वामी हत्याकांड में पुलिस ने 11 जुलाई को अभिनेता दर्शन को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह खराब स्वास्थ्य के आधार पर हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत पर हैं। अब उन्हें जमानत मिल गई है और उन्हें अस्थायी राहत दी गई है। दर्शन की ओर से दलील देने वाले सीवी नागेश ने दलील दी थी कि रेणुका स्वामी की हत्या में दर्शन की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने दलील दी थी कि पुलिस ने दर्शन के खिलाफ कुछ बढ़ा-चढ़ाकर आरोप लगाए हैं। दर्शन के वकीलों की दलीलों को स्वीकार करने वाले जस्टिस विश्वजीत शेट्टी ने दर्शन को सशर्त जमानत दे दी। 
इसके अलावा जमानत के लिए अर्जी देने वाले पवित्रा गौड़ा, प्रदोष, अनुकुमार, नागराजू, लक्ष्मण और जगदीश को भी जमानत दे दी गई।इसी मामले में गिरफ्तार किए गए चार लोगों को पहले जमानत मिल चुकी है और आज सात लोगों को जमानत मिल गई है। इसके साथ ही इस मामले में 11 आरोपियों को जमानत मिल गई है। जमानत मिलने से दर्शन को राहत मिली है और सर्जरी कराने का दबाव भी खत्म हो गया है। इसके अलावा वह रुकी हुई फिल्मों की शूटिंग पर भी जा सकते हैं। खराब स्वास्थ्य के आधार पर दर्शन को पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है। मामले के अन्य आरोपी जिन्हें आज जमानत मिली है, वे सोमवार को जेल से रिहा हो जाएंगे। पवित्रा गौड़ा भी सोमवार को ही जेल से रिहा होंगी। इस संदर्भ में रेणुकास्वामी के पिता काशीनाथैया ने चित्रदुर्ग में बयान दिया है। काशीनाथैया ने कहा, 'हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। हमें जमानत मिलने की जानकारी मीडिया से मिली है। हमें विश्वास है कि सुनवाई के बाद उचित न्याय होगा। आरोपी को अस्थायी तौर पर जमानत मिल सकती है। लेकिन हमें विश्वास है कि अंत में आरोपी को सजा मिलेगी।'काशीनाथैया भावुक होते हुए कहते हैं कि सरकार को हमारी बहू सहाना को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। 
काशीनाथैया ने कहा, 'दर्शन के हमसे बात करने आने का सवाल ही नहीं उठता। दर्शन से बात करने के लिए कुछ नहीं है। हम अपने बेटे के खोने का गम मना रहे हैं। हमें बेटे के अलावा कुछ नहीं चाहिए।' 'अभी तक किसी ने हमसे बातचीत के लिए संपर्क नहीं किया है। बातचीत के लिए उनसे संपर्क करने का हमारे पास कोई मौका नहीं है। हम दर्शन से बातचीत के लिए उत्सुक नहीं हैं। हम अपने करीबी दोस्तों से सीएम से मिलने और अपील करने के बारे में चर्चा करेंगे। सरकार ने अंतरिम जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मुझे विश्वास है कि हम भी जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हम सीएम और सरकार पर दबाव नहीं डालेंगे, हम इस बारे में सोचेंगे।' रेणुकास्वामी को बेंगलुरु लाया गया और उन पर हमला किया गया क्योंकि उन्होंने दर्शन की दोस्त पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे। आरोप है कि इस हमले के कारण उनकी मौत हो गई। इस मामले में पवित्रा गौड़ा ए1 हैं और दर्शन ए2। उन्हें अब जमानत मिल गई है। लेकिन पुलिस इसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की तैयारी कर रही है।
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