Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार 15 मई को ‘ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस एक्ट, 2024’ (GBGA) लागू करने जा रही है, जिससे राजधानी की प्रमुख शहरी संस्था, ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिके (BBMP), कानूनी रूप से नए स्वरूप में प्रवेश करेगी।
BBMP, जो अभी तक BBMP अधिनियम, 2021 के तहत कार्यरत थी, अब वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में नहीं रहेगी। हालांकि, यही नाम बनाए रखते हुए एक नया शहरी निकाय शहर का संचालन करेगा।