2007 mining case : लोकायुक्त एसआईटी ने एचडीके पर मुकदमा चलाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल से अनुमति मांगी

Update: 2024-08-21 04:55 GMT

बेंगलुरू BENGALURU : अवैध लौह अयस्क खनन की जांच कर रहे कर्नाटक लोकायुक्त के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को पत्र लिखकर केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री तथा पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। यह मामला उस मामले से जुड़ा है जिसमें उन्होंने 2007 में मुख्यमंत्री रहते हुए एक कंपनी को खनन पट्टा दिया था।

ऐसा पता चला है कि विशेष जांच दल ने सोमवार को राज्यपाल को पत्र लिखकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत अनुमति देने का अनुरोध किया है, ताकि वे जनता दल (सेक्युलर) के नेता के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें।
मामला बल्लारी जिले के संदूर में श्री साई वेंकटेश्वर मिनरल्स को 550 एकड़ का खनन पट्टा देने से संबंधित है और जेडीएस नेता पर अक्टूबर 2007 में अपने पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान खनन और खनिज कानूनों का उल्लंघन करके कंपनी को पट्टा देने का आरोप है। पिछले साल नवंबर में लोकायुक्त विशेष जांच दल ने अभियोजन की मंजूरी के लिए राजभवन को पत्र लिखा था और हाल ही में राज्यपाल ने मामले में कुछ अतिरिक्त विवरण मांगे थे। जानकार सूत्रों ने बताया कि इसका जवाब देते हुए विशेष जांच दल ने सोमवार को अभियोजन की मंजूरी देने की मांग करते हुए मांगे गए स्पष्टीकरण साझा किए। यह घटनाक्रम राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा साइट आवंटन में कथित अनियमितताओं में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी जारी करने के तुरंत बाद हुआ है।


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