Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस Jammu and Kashmir Police ने गुरुवार को कहा कि उसने गैरकानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल आतंकवादियों को आश्रय और रसद सहायता प्रदान करने के लिए एक आवासीय संपत्ति कुर्क की है।सोपोर पुलिस ने एक बयान में कहा कि इस संपत्ति में एक मंजिला मकान और ज़मीन शामिल है, जिसका मालिक बारामूला ज़िले के रेबन सोपोर निवासी जावेद अहमद डार है।यह कुर्की सोपोर पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25 के तहत दर्ज प्राथमिकी के संबंध में की गई है।
पुलिस के अनुसार, जाँच के दौरान पाया गया कि उक्त संपत्ति का इस्तेमाल जानबूझकर आतंकवादियों को पनाह देने और उनके ठहरने में मदद करने के लिए किया गया था, जिससे सोपोर क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद मिली।एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, उक्त संपत्ति को यूएपीए के कानूनी प्रावधानों के अनुसार कुर्क कर लिया गया है।"
उन्होंने आगे कहा, "सोपोर पुलिस इलाके में सक्रिय आतंकवादी तंत्र को ध्वस्त करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराती है। इसके लिए न केवल आतंकवादियों को बल्कि उन्हें आश्रय, सहायता और संसाधन प्रदान करने वालों को भी निशाना बनाया जाएगा।"उन्होंने आम जनता को सलाह दी कि वे आतंकवादियों या उनके सहयोगियों को किसी भी प्रकार का समर्थन - मूर्त या अमूर्त - देने से बचें, अन्यथा कानून के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।