अवैध खनिज उत्खनन पर पोकलेन मशीन जप्त, संयुक्त दल की कार्रवाई

छग

Update: 2026-04-27 12:59 GMT
Sarangarh-Bilaigarh. सारंगढ़-बिलाईगढ़। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में खनिज के अवैध उत्खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे के निर्देश पर बिलाईगढ़ तहसील के ग्राम बेलटिकरी और छपोरा क्षेत्र में राजस्व विभाग और खनिज अमले की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र में खनिज गतिविधियों की जांच की गई और अवैध उत्खनन की स्थिति का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम छपोरा में गौण खनिज पत्थर के अवैध उत्खनन में एक पोकलेन मशीन की संलिप्तता सामने आई। जांच में पाया गया कि बिना अनुमति के खनिज का उत्खनन किया जा रहा था। इसके बाद टीम ने नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित पोकलेन मशीन को जप्त कर लिया और उसे सुपुर्दी में लिया गया।

यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई है। अधिकारियों के अनुसार अवैध खनन न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पर्यावरण और स्थानीय संसाधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान राजस्व विभाग और खनिज अमले ने क्षेत्र में अन्य संभावित अवैध गतिविधियों की भी जांच की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध रेत, पत्थर और अन्य गौण खनिजों के उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

प्रशासन ने यह भी कहा कि कलेक्टर के निर्देश पर ऐसी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी, ताकि अवैध खनन पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। साथ ही क्षेत्र के लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की अवैध खनन गतिविधियों की जानकारी प्रशासन को दें। स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे खनिज माफियाओं पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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