Chhattisgarh. छत्तीसगढ़। जिले के उतई थाना क्षेत्र के ग्राम उमरपोटी में नवविवाहिता महिला की आत्महत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके पति के खिलाफ दहेज मृत्यु का अपराध दर्ज किया है। पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी पति विपुल यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, ग्राम उमरपोटी में 15 अगस्त 2026 को एक नवविवाहिता महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना उतई पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए मर्ग जांच शुरू की गई थी।
इस मामले में पुलिस ने मर्ग क्रमांक 75/2026 के तहत जांच प्रारंभ की। जांच के दौरान मृतिका के परिजनों और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतिका का विवाह आरोपी विपुल यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी, थाना उतई, जिला दुर्ग के साथ करीब एक वर्ष पहले हुआ था। इसके बाद 22 अप्रैल 2026 को गौना होने के बाद वह अपने ससुराल आई थी।
जांच के दौरान आरोप सामने आया कि पति द्वारा दहेज में कार नहीं मिलने की बात को लेकर पत्नी से विवाद किया जाता था। आरोप है कि आरोपी पति उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। पुलिस के मुताबिक, घटना से एक दिन पहले भी पति-पत्नी के बीच इसी बात को लेकर विवाद होने की जानकारी जांच में सामने आई है। आरोप है कि विवाद के बाद आरोपी घर से चला गया था। मर्ग जांच में मिले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर थाना उतई पुलिस ने आरोपी पति विपुल यादव के खिलाफ अपराध क्रमांक 457/2026 दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ धारा 80(2) बीएनएस के तहत दहेज मृत्यु से संबंधित प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
पुलिस ने आरोपी को 12 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की विवेचना जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि विवाह और पारिवारिक संबंधों में दहेज की मांग, महिलाओं के साथ प्रताड़ना या किसी भी प्रकार की हिंसा की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में प्राप्त शिकायतों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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