Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर में बीती रात एक बार फिर पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। ठाकरे चौक, रामकुंड क्षेत्र में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मामला थाना आजाद चौक क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। घायल युवक को उपचार के लिए एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है, जबकि आरोपी हमले के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अपराध को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(2), 115(2), और 118(1) के तहत पंजीबद्ध किया है।
घटना की जानकारी के अनुसार, घायल का नाम भोला निषाद (24 वर्ष) पिता पूनाराम निषाद निवासी कोटा, कोटेश्वर मंदिर के पास थाना सरस्वती नगर, रायपुर है। भोला निषाद बीती रात लगभग 12 बजकर 40 मिनट पर ठाकरे चौक, रामकुंड में खड़ा था, तभी वहां आरोपी पालू उर्फ सत्यम नेताम (24 वर्ष) पिता केशव नेताम निवासी शंकाम्बरी मंदिर के पास, रामकुंड अपने साथी के साथ पहुंचा। बताया गया है कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। आरोपी ने आते ही भोला को देख गाली-गलौज शुरू कर दी और मां-बहन की अभद्र गालियां देने लगा।
जब भोला ने गाली देने से मना किया, तो आरोपी भड़क उठा और जान से मारने की धमकी देते हुए उस पर हाथ-मुक्कों से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी ने अपने जेब से धारदार हथियार निकाला और भोला के बाएं कान के पास वार कर दिया। हमले से युवक का कान से लेकर नीचे तक का हिस्सा गहराई तक कट गया और खून बहने लगा। मौके पर मौजूद कल्लू और मोहन साहू ने घटना को अपनी आंखों से देखा। हमले के बाद आरोपी वहां से भाग गया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल भोला निषाद को तत्काल एम्स अस्पताल रायपुर में भर्ती कराया गया। वहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि अस्पताल से पुलिस को रात 1:35 बजे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद सहायक उपनिरीक्षक प्रदीप सिंह चंदेल ने मौके पर पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से हमला किया है। पुलिस ने बताया कि हमले में प्रयुक्त धारदार वस्तु की तलाश जारी है और आरोपी पालू उर्फ सत्यम नेताम की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि घायल के बयान और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस ने मामले में धारा 296 (जानलेवा हमला), 351(2) (गंभीर मारपीट), 115(2) (जान से मारने की धमकी), और 118(1) (अपराध में प्रयुक्त हथियार का उपयोग) के तहत कार्रवाई की है।