पटना हाईकोर्ट ने वीकेएसयू पर दस लाख का जुर्माना लगाया

कोर्ट ने जुर्माना राशि का भुगतान चार सप्ताह के भीतर करने का आदेश दिया

Update: 2024-05-23 08:39 GMT

रोहतास: पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं किए जाने से नाराज वीर कुंवर सिंह विवि पर लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने जुर्माना राशि का भुगतान चार सप्ताह के भीतर करने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति पीबी बजंतरी और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने अभिषेक पंकज समेत 129 कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.

कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 1978 से 2011 के बीच वर्ग तीन व चार के पद पर 129 कर्मियों की बहाली विवि के विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्यों ने किया. लेकिन 2017 में सभी कर्मियों को हटा दिया गया. विवि प्रशासन के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. हाईकोर्ट के एकलपीठ ने कर्मियों के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन राज्य सरकार और विभाग की ओर से अपील दायर कर एकलपीठ के फैसला को चुनौती दी गई. हाईकोर्ट के खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया.

औरंगाबाद में चार आईईडी बरामद: पचरुखिया जंगल से पुलिस ने चार आईईडी बरामद की है. इनमें दो प्रेशर आईईडी दो किलो का तथा दो आईईडी चार किलो का था. यह कार्रवाई जिला पुलिस व 205 सीआरपीएफ कोबरा बटालियन ने संयुक्त रूप से की है.

सदर एसडीपीओ ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर सर्च अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में ये आईईडी बरामद हुई है. उन्होंने बताया कि पचरुखिया एफओबी से तकरीबन एक किमी की दूरी पर दो प्रेशर आईईडी बरामद हुई. इससे 85 मीटर की दूरी पर एक आईईडी बरामद हुई तथा एक अन्य जगह से आईईडी बरामद हुई.

उन्होंने बताया कि को सुबह से शाम तक ही ऑपरेशन चला. इस क्रम में बरामद सभी आईईडी को जंगल में ही डिफ्यूज कर दिया गया ताकि जान-माल का खतरा न हो. उन्होंने कहा कि पुलिस को क्षति पहुंचने के उद्देश्य से ये आईईडी नक्सलियों के द्वारा लगाई गई थी जिसे बरामद कर लिया गया. यह बम काफी शक्तिशाली थे और डिफ्यूज किए जाने के दौरान तेज धमाका हुआ जिससे पूरा जंगल थर्रा उठा.

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