Bihar में जमीन दाखिल-खारिज को लेकर बड़ा निर्देश, सीओ की बढ़ी जवाबदेही

Update: 2025-08-21 15:33 GMT
Bihar बिहार: दाखिल खारिज आवेदनों को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने की शिकायतों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्ती दिखाई है। संयुक्त सचिव ने सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखकर अस्वीकृति का कारण रैयत को बताने का निर्देश दिया है। जिले में 50 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं और बिना ठोस कारण के अस्वीकृत करने पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।
दाखिल खारिज के आवेदनों (Land Mutation Bihar) को अभी बिना कारण बता
ए बड़े पैमाने पर अस्वीकृत कर दिया जा रहा है। राज्य के सभी अंचलों से इसकी शिकायत विभाग तक पहुंची है। इस पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव ने इसमें पारदर्शिता लाने की पहल की है।
उन्होंने सभी समाहर्ताओं को पत्र भेजकर बताया कि अब किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने के बाद संबंधित सीओ को प्रपत्र में कारण का पूरा सार लिखकर इसकी सूचना रैयत को देंगे अथवा उन्हें निबंधित डाक या संदेशवाहक को भेजकर इसकी कॉपी उपलब्ध कराएंगे। इससे रैयत को पता लग सके किस कारण उनका आवेदन अस्वीकृत किया गया है।
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