छत्तीसगढ़
CG BREAKING: भूपेश बघेल ने बेटे चैतन्य से की मुलाक़ात, ईडी की रिमांड पर जारी है पूछताछ
Shantanu Roy
21 Aug 2025 8:13 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद ईडी की 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से आज उनके पिता और परिवार ने मुलाक़ात की। रायपुर के सुभाष स्टेडियम स्थित ईडी ऑफिस पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ उनकी पत्नी, चैतन्य की पत्नी, बेटियां और नाती भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया। सोमवार को चैतन्य की 14 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। उस समय अदालत ने उन्हें एक दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा था। इसके बाद ईडी ने चैतन्य की कस्टोडियल रिमांड की मांग की। 19 अगस्त को विशेष अदालत ने ईडी की अर्जी मंज़ूर कर चैतन्य को 23 अगस्त तक ईडी रिमांड पर भेज दिया। ईडी का कहना है कि इस दौरान वह उनसे शराब घोटाले से जुड़ी नई कड़ियों और कथित वित्तीय लेन-देन पर गहन पूछताछ करेगी।
जन्मदिन पर हुई थी गिरफ्तारी
21 जुलाई को ईडी रायपुर जोनल कार्यालय की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि 18 जुलाई को उनके जन्मदिन पर चैतन्य बघेल को भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत हुई। यह मामला एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुआ, जिसमें IPC की धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत जांच की गई थी। ईडी के अनुसार, इस घोटाले से प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपये का अवैध लाभ (प्रॉसीड्स ऑफ क्राइम- POC) विभिन्न लाभार्थियों तक पहुंचाया गया। जांच में सामने आया कि चैतन्य बघेल को 16.70 करोड़ रुपये की पीओसी प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी रियल एस्टेट कंपनियों के ज़रिये मिलाने का प्रयास किया। बताया गया कि उन्होंने इस नकद राशि का उपयोग अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में किया। ठेकेदारों को नकद भुगतान और नकदी के बदले बैंकिंग प्रविष्टियों से यह धन घुमाया गया। साथ ही, उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिसके तहत “विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट” में फ्लैट खरीद के नाम पर लगभग 5 करोड़ रुपये अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए गए।
1000 करोड़ से अधिक की पीओसी हैंडलिंग का आरोप
ईडी ने दावा किया कि चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले से उत्पन्न 1000 करोड़ रुपये से अधिक की पीओसी को हैंडल करने का भी आरोप है। आरोप है कि वे अनवर ढेबर और अन्य लोगों के साथ समन्वय कर कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष को पीओसी हस्तांतरित करते थे। साथ ही, यह धनराशि बघेल परिवार के करीबी सहयोगियों को निवेश हेतु दी जाती थी। इससे पहले ईडी इस मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, आईटीएस अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी और पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक कवासी लखमा को गिरफ्तार कर चुकी है। गौरतलब है कि चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि ईडी की कार्रवाई गैरकानूनी है और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए उन्हें पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। इसके बाद चैतन्य ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। हाई कोर्ट ने 12 अगस्त को सुनवाई कर ईडी को नोटिस जारी किया और 26 अगस्त तक जवाब मांगा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बेटे की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार उनके परिवार और कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं, भाजपा नेताओं का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और घोटाले में जो भी दोषी है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए।
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