Delhi NEET पेपर लीक: 3 आरोपियों की टेस्ट अर्जी खारिज

Update: 2026-08-11 03:21 GMT

Delhi दिल्ली NEET पेपर लीक मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की एक खास फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को तीन आरोपियों की उस अर्ज़ी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लाई-डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने की इजाज़त मांगी थी।

स्पेशल जज अजय गुप्ता ने तीन आरोपियों - मंगल लाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल - की अर्ज़ी को नामंज़ूर कर दिया। उन्होंने पॉलीग्राफ (लाई-डिटेक्टर) टेस्ट और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफ़ाइल (BEAP) जांच - जिसे ब्रेन मैपिंग भी कहा जाता है - करवाने की इजाज़त मांगी थी। इस अर्ज़ी में कोर्ट से इजाज़त मांगी गई थी क्योंकि आरोपी "अपनी ईमानदारी साबित करना" चाहते थे और एजेंसी की "निष्पक्ष और पारदर्शी जांच" में मदद करना चाहते थे। इस बीच, कोर्ट ने मामले में 13 आरोपियों के ख़िलाफ़ CBI की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बारे में अपना आदेश 12 अगस्त तक के लिए टाल दिया।

Tags:    

Similar News