KYC चूक पर 91 लाख का जुर्माना, HDFC के शेयर गिरे

Update: 2025-12-01 09:16 GMT
Business व्यापार: HDFC बैंक ने बताया कि RBI ने इंटरेस्ट रेट, आउटसोर्सिंग प्रैक्टिस और KYC प्रोसीजर पर कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन न करने पर ₹91 लाख का जुर्माना लगाया है। बैंक ने कहा कि सुधार के उपाय पहले ही लागू किए जा चुके हैं।
प्राइवेट सेक्टर का यह लेंडर सुबह से ही नुकसान में ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखी गई है। शेयर अभी 1,004 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि पिछला क्लोज 1,007 था। RBI ने 31 मार्च, 2024 तक लेंडर की फाइनेंशियल स्थिति के रेफरेंस में बैंक का सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन (ISE 2024) के लिए स्टैच्युटरी इंस्पेक्शन किया था। RBI ने कहा, “सुपरवाइजरी फाइंडिंग्स, BR एक्ट के प्रोविजन्स का पालन न करने, RBI के डायरेक्शन्स और उस संबंध में संबंधित कॉरेस्पोंडेंस के आधार पर, RBI ने बैंक को एक नोटिस जारी किया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि BR एक्ट के उक्त प्रोविजन्स और RBI के डायरेक्शन्स का पालन न करने पर उस पर पेनल्टी क्यों न लगाई जाए।”
RBI ने कहा कि HDFC बैंक ने एक ही लोन कैटेगरी में कई बेंचमार्क अपनाए थे, और उसने कुछ कस्टमर्स के KYC नॉर्म्स का पालन तय करने का काम अपने आउटसोर्सिंग एजेंट्स को आउटसोर्स कर दिया था। साथ ही, RBI ने कहा कि बैंक की एक पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी ने ऐसा बिज़नेस किया जो BR एक्ट के सेक्शन 6 के तहत किसी बैंकिंग कंपनी के लिए मंज़ूर बिज़नेस नहीं है। हालांकि, सेंट्रल बैंक ने कहा कि पेनल्टी स्टैच्युटरी और रेगुलेटरी कम्प्लायंस में कमियों पर आधारित है और इसका मकसद बैंक द्वारा अपने कस्टमर्स के साथ किए गए किसी भी ट्रांज़ैक्शन या एग्रीमेंट की वैलिडिटी पर असर डालना नहीं है। इसके अलावा, मॉनेटरी पेनल्टी लगाने से RBI द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जा सकने वाली किसी भी दूसरी कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
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