थिंक गैस ने पाइपलाइन क्षति के बाद शहर में गैस आपूर्ति तेज़ी से बहाल की
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बरनाला। सितंबर 2026: बरनाला के चप्पा गाँव में थिंक गैस द्वारा बिछाई गई सिटी गैस पाइपलाइन उस समय क्षतिग्रस्त हो गई, जब पीएसपीसीएल के एक ठेकेदार द्वारा बिजली के पोल की स्थापना के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। इस खुदाई कार्य को शुरू करने से पहले थिंक गैस को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। खुदाई के दौरान हुई लापरवाही के कारण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे गैस रिसाव हुआ। थिंक गैस की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, प्रभावित हिस्से को अलग किया और कुछ ही समय में गैस आपूर्ति बहाल कर दी, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई और स्थानीय निवासियों को होने वाली असुविधा को न्यूनतम किया जा सका।
थिंक गैस ने बरनाला जिले में घरेलू उपयोग हेतु पाइप्ड प्राकृतिक गैस और परिवहन उपयोगकर्ताओं हेतु संपीड़ित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए एक सुदृढ़ पाइपलाइन अवसंरचना स्थापित की है। पाइपलाइन मार्ग पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले रूट मार्कर, चेतावनी संकेत और आपातकालीन संपर्क बोर्ड मौजूद होने के बावजूद, खुदाई कार्य में लगे ठेकेदार ने कार्य शुरू करने से पहले थिंक गैस को सूचित नहीं किया और न ही घटना के बाद कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की।
सरकारी नियमों के अनुसार, किसी भी तीसरे पक्ष को खुदाई कार्य करने से पहले नगर निगम प्राधिकरण या सिटी गैस वितरण कंपनी को ‘डायल बिफोर यू डिग’ संपर्क नंबर के माध्यम से सूचित करना अनिवार्य है। यह घटना कंपनी को पूर्व सूचना दिए बिना घटित हुई, जिसके चलते थिंक गैस ने जिम्मेदार पक्ष के विरुद्ध औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। वर्तमान कानूनी प्रावधानों, भारतीय दंड संहिता की धारा 285 और 336 के अंतर्गत, इस प्रकार की अनधिकृत क्षति एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 वर्ष तक के कारावास और 25 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। थिंक गैस सभी ठेकेदारों, एजेंसियों और व्यक्तियों से इस सुरक्षा आवश्यकता का पालन करने का आग्रह करती है। किसी भी खुदाई गतिविधि से पहले थिंक गैस से संपर्क करने हेतु टोल-फ्री नंबर 18001025107 है।