बालू की कीमत पर डीलिंग को लेकर दो गुटों में झगड़ा, गोलियां चलीं, मचा हड़कंप

पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही.

Update: 2024-09-02 07:23 GMT
कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) की राजधानी कोलकाता में कल रात बाबू घाट पर रेत के कारोबार को लेकर गोलीबारी हुई. सूत्रों का दावा है कि अजीत रॉय नाम का रेत व्यापारी और उसके आदमी रेत से भरे ट्रक के साथ मौजूद थे. उस वक्त, तोपसिया इलाके का कुख्यात प्रमोटर आसिफ अली अपने गिरोह के साथ पहुंचा और रात करीब 1:30 बजे सौदेबाजी शुरू कर दी.
आरोप है कि बालू की कीमत पर डीलिंग को लेकर दोनों गुटों में तीखी नोकझोंक हुई. इस दौरान प्रमोटर आसिफ अली ने व्यापारियों को डराने के लिए कथित तौर पर गोलियां चला दीं. सूत्रों का दावा है कि रेत व्यापारी अजीत रॉय के एक ड्राइवर के पैर में गोली लगी है. घटना के बाद आरोपी आसिफ अली मौके से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन आसिफ के गिरोह के एक सदस्य को भीड़ ने पकड़ लिया.
कोलकाता पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और कुख्यात प्रमोटर आसिफ अली के गिरोह के एक घायल सदस्य को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बिजनेसमेन अजीत रॉय और उनके ड्राइवर को इलाज के लिए एसएसकेएम अस्पताल भी पहुंचाया. गोली लगने से उनके ड्राइवर को एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी प्रमोटर आसिफ अली और उसके गिरोह के खिलाफ मैदान थाने में केस दर्ज किया गया है. पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.
कल रात करीब 2 बजे बाजे कदमतला घाट के सामने स्ट्रैंड रोड पर फायरिंग की घटना हुई. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बालू से लदे ट्रक की कीमत तय करने के को लेकर विवाद हुआ. टेलीफोन पर बातचीत के जरिए पहले ट्रक की कीमत 33,000 रुपये तय हुई.
मिली जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने ट्रक को कोहिनूर मार्केट, करेया के पास भेज दिया. वहां, मुख्य खाताधारक टिंकू ने ट्रक ड्राइवर से कहा कि वह इसके लिए केवल 28000 रुपये देगा और ड्राइवर से ट्रक को खाली करने के लिए कहा, लेकिन शिकायतकर्ता के फोन पर निर्देश पर ड्राइवर वापस बाबूघाट लौट आया. जल्द ही टिंकू अपने 3/4 साथियों आरिफ, आसिफ, दानिश के साथ बाबूघाट पहुंचा और तीखी नोकझोंक के बाद सभी आपस में उलझ गए.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अन्य ट्रक ड्राइवरों द्वारा घेर लिए जाने के बाद टिंकू कथित तौर पर 4 राउंड फायर करने के बाद मौके से भाग गया. हालांकि आसिफ और आरिफ को पकड़ लिया गया. मैदान पुलिस थाने में धारा 118(1)109/3(5) बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.
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