Jharkhand. झारखंड। चुनाव के पहले इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ गयी है। इरफान अंसारी पर FIR दर्ज होगा। जामताड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज होगा। इसको लेकर जिला निर्वाचित पदाधिकारी सह उपायुक्त ने जामताड़ा विधानसभा के आरओ, एसडीओ तथा एआरओ सह जामताड़ा BDO को निर्देश दिया है। इरफान पर प्रत्याशी की भावना को ठेस पहुंचाने के मामले में केस होगा। आपको बता दें कि इरफान अंसारी ने नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए
आपत्तिजनक
बयान दिया था, जिस पर भाजपा द्वारा चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी. दरअसल जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के खिलाफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और ज्ञापन देकर मांग किया कि विधान सभा चुनाव तक इरफान अंसारी को राज्य बदर कर दिया जाये।


भाजपा ने उनके नामांकन को रद्द करने की मांग की थी। भाजपा ने कहा, "सीता सोरेन जी एक अनुसूचित जन जाति और विधवा महिला है और किसी विधवा महिला को "रिजेक्टेड माल" कहकर संबोधित करना न सिर्फ आदिवासियों का अपमान है बल्कि राज्य और देश के सभी विधवा महिलाओं का भी अपमान है।
भाजपा
ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का आदिवासी महिला के बारे में क्या सोच है वो अब जग जाहिर हो चुका है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 में प्रावधान है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा गंभीर अपराध करेगा उसको दंडित किया जाएगा। आज दुर्गा सोरेन जी जीवित होते तो क्या इरफान अंसारी ऐसा व्यक्ति उनकी पत्नी को ऐसा शब्द कह पाते? प्रतिनिधिमंडल ने इरफान अंसारी के द्वारा कहा गया शब्द का वीडियो भी जमा किया है।
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