फर्जी कंपनी बनाकर धोखाधड़ी करने का आरोप, मास्टरमाइंड संजय भाटी को गैंगस्टर के तहत बनाया आरोपी

Update: 2021-06-26 12:52 GMT

गर्वित इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड (बाइक बोट कंपनी) नाम से फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले मुख्य अभियुक्त संजय भाटी और उसके अन्य साथियों के खिलाफ थाना दादरी में एफआईआर दर्ज की गई थी. गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है. इस घोटाले के मास्टरमाइंड संजय भाटी को भी गैंगस्टर के तहत आरोपी बनाया गया है.

नोएडा पुलिस ने पहले कार्रवाई करते हुए जालसाजी के जरिए अर्जित की गई तीन करोड़ 74 लाख 92 हजार रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है. नोएडा पुलिस ने बाइक बोट घोटाले से जुड़े संजय भाटी, राजेश भारद्वाज, विजयपाल कसाना, हरीश कुमार, विनोद कुमार, संजय गोयल, विशाल कुमार, राजेश सिंह यादव, पुष्पेंद्र सिंह, विनोद कुमार, आदेश भाटी, सचिन भाटी, करण पाल, सुनील कुमार और पवन भाटी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है.

इतना ही नहीं, नोएडा पुलिस ने इस जालसाजी से जुड़े 11 और लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हुए, इन्हें भी गैंगस्टर एक्ट के तहत निरुद्ध किया है. जिन 11 आरोपियों पर गैंगस्टर तामील किया गया है, उनमें ललित कुमार, वीके शर्मा, दिनेश पांडे, सत्येंद्र सिंह, रवींद्र, रेखा, तरुण शर्मा, विदेश भाटी, बद्री नारायण तिवारी मनोज कुमार और अनिल शाह शामिल हैं.

दरअसल साल 2010 में संजय भाटी ने कंपनी की शुरुआत की और 2018 में एक बाइक बोट स्कीम लॉन्च की थी. स्कीम के तहत बाइक टैक्सी शुरू की गई. इसके तहत एक व्यक्ति से एक मुश्त 62200 रुपये का निवेश कराया गया. उसके एवज में एक साल तक 9765 रुपये देने का वादा किया गया था.

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