सुप्रीम कोर्ट ने मवेशी तस्करी मामले में Trinamool नेता अनुब्रत मंडल को जमानत दी
West Bengal. पश्चिम बंगाल: उच्चतम न्यायालय Supreme court ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल को जमानत दे दी, जिन्हें पशु तस्करी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की पीठ ने मंडल को यह कहते हुए राहत दी कि मामले की सुनवाई में समय लगेगा और वह दो साल से जेल में हैं। शीर्ष अदालत ने मंडल को जांच में सहयोग करने और अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।
मंडल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी Senior advocate Mukul Rohatgi appearing ने कहा कि मामले में चार आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं और टीएमसी नेता को छोड़कर सभी जेल से बाहर हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मंडल बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों से छेड़छाड़ में शामिल हैं। सीबीआई ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से मवेशियों को बांग्लादेश ले जाने में मंडल मुख्य सूत्रधार थे। मंडल के वकील ने कहा था कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला।