परेश, स्वपन, पापिया को उच्च न्यायालय ने सशर्त अग्रिम जमानत दी

Update: 2025-08-21 16:13 GMT
Kolkata कोलकाता:तृणमूल विधायक परेश पाल, कोलकाता नगर निगम के मेयर पार्षद स्वपन समद्दार और कोलकाता नगर निगम वार्ड 30 की पार्षद पापिया घोष को उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी है। कंकुरगाछी में मारे गए भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के भाई विश्वजीत सरकार ने उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। गुरुवार को न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने उन्हें सशर्त जमानत और एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
गौरतलब है कि 2021 में कंकुरगाछी में भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या कर दी गई थी। उस मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली थी। इस केंद्रीय जांच एजेंसी की चार्जशीट में परेश, स्वपन और पापियार का नाम था। बाद में अभिजीत के दादा ने उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का एक अलग मामला दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वपन और पापियार के गुंडों ने पेड़ काटने के नाम पर उनके इलाके में उत्पात मचाया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस पर काफी हंगामा हुआ था। परेश ने उस समय कहा था कि वह विश्वजीत को नहीं जानते।
उस मामले में, इन तीनों लोगों को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम ज़मानत दी गई थी। शर्तें ये थीं कि वे शीतलतला लेन स्थित विश्वजीत के घर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, उन्हें जाँच में सहयोग करना होगा और गवाहों को प्रभावित नहीं किया जाएगा। अग्रिम ज़मानत मिलने से ये तीनों तृणमूल नेता स्वाभाविक रूप से राहत महसूस कर रहे हैं।
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