संदेशखली में तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की सीबीआई जांच का आदेश हाईकोर्ट ने दिया
Sandeshkhali संदेशखाली:संदेशखली में तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सोमवार को जस्टिस जॉय सेनगुप्ता की बेंच के समक्ष यह मामला आया। कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाएगी। जांच का नेतृत्व केंद्रीय एजेंसी के संयुक्त निदेशक करेंगे। हाईकोर्ट में केस क्यों? 2019 में संदेशखली में तीन भाजपा कार्यकर्ताओं प्रदीप मंडल, देवदास मंडल और सुकांत मंडल की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में शेख शाहजहां और उसके साथियों के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज की गई थीं।
कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर घटना की जांच सीआईडी ने अपने हाथ में ले ली थी। उस समय गवाहों के गुप्त बयान दर्ज किए गए थे। लेकिन सीआईडी मामले की अंतिम चार्जशीट से शेख शाहजहां का नाम हटा दिया गया था। इसके बाद मृतकों के परिजनों की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट में केस दायर किया गया था। सीबीआई जांच के लिए आवेदन भी दिया गया था। वादी ने आरोप लगाया कि 2019 में संदेशखली में तीन लोगों की हत्या के मामले में शेख शाहजहां के खिलाफ शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
वादी ने सीबीआई जांच की भी मांग की थी। लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को जस्टिस जॉय सेनगुप्ता ने मामले में फैसला सुनाया। पिछले साल पांच जनवरी को संदेशखली गए ईडी अधिकारियों पर हमला हुआ था। उस समय संदेशखली नेता शेख शाहजहां जांच के घेरे में आए थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उनकी जमानत का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। जानकार सूत्रों का दावा है कि इस बार इन तीनों हत्याओं की सीबीआई जांच का आदेश उनकी बढ़ी हुई बेचैनी का कारण हो सकता है।