अवैध निर्माण को वैध करने को एक से कर सकेंगे आवेदन

भवन मालिक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ उठाने के लिए एक अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे

Update: 2024-03-24 03:45 GMT
अवैध निर्माण को वैध करने को एक से कर सकेंगे आवेदन
  • whatsapp icon

देहरादून: अवैध निर्माण को वैध करवाने के लिए भवन मालिक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ उठाने के लिए एक अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे। उपाध्यक्ष एमडीडीए ने समस्त सेक्टरों के अधिकारियों को नक्शों का ब्योरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस बार ओटीएस से दो सौ करोड़ रुपये तक आय प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। शासन स्तर से जारी जीओ के मुताबिक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। जिसके तहत एकल आवास, व्यावसायिक भवन, आवासीय भू-उपयोग में दुकान, आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर, नर्सरी स्कूल को लेकर अनियमित निर्माण का शमन करवाया जा सकेगा। 2017 के सर्किल रेट के आधार पर लोग योजना का लाभ उठा पाएंगे।

एक अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक यह स्कीम वैध होगी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि जल्द आर्किटेक्ट एसोसिएशनों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान स्कीम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी करेंगे।

Tags:    

Similar News