देवभूमि न्यूज़: एडीएम गढ़वाल ईला गिरि ने चिकन, मटन एवं मछली विक्रेता द्वारा स्लॉटर हाउस का उल्लंघन करने एवं असुरक्षित तरीके से खाद्य पदार्थ (मिल्क केक) का विक्रय करने के संबंध में फूड सेफ्टी विभाग द्वारा किये गये चालान और दर्ज किये गये वाद के संबंध में संबधित लोगों को नोटिस निर्गत करने, जुर्माने की निर्धारित राशि जमा करने तथा इस संबंध में अग्रिम दिशा-निर्देश जारी किये है।
एडीएम ने त्रिपालीसैंण निवासी दिनेश सिंह पुत्र इन्द्र सिंह पर 15 हजार रुपये और इन्द्र सिंह पुत्र मंगसीर सिंह पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया। इसी तरह से खाद्य सुरक्षा और अभिहित अधिकारी पौड़ी द्वारा बलवीर सिंह पुत्र राजपाल सिंह स्वीट शॉप देवप्रयाग मार्ग, खाड्यूसैंण पौड़ी के विरूद्ध असुरक्षित तरीके से मिल्क केक विक्रय के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सुसंगत चालान किया गया था। एडीएम ने उक्त व्यक्ति के विरूद्ध 45 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित कर ऐसे कृत्य की पुनरावृति न करने के निर्देश दिये।