Noida :  नोएडा: नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त निर्देश के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) और इसके आसपास के इलाकों को ‘रेड जोन’ घोषित कर दिया गया है। इस इलाके में ड्रोन या किसी भी तरह के मानव रहित हवाई वाहन (UAV) उड़ाना अब पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इस कदम का उद्देश्य एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाना और हवाई क्षेत्र की सतर्क निगरानी सुनिश्चित करना है।अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना पूर्व अनुमति के इस प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934 और यूएवी संचालन विनियमों के तहत गंभीर अपराध माना जाएगा।उन्होंने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संगठन या समूह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस घटनाक्रम पर बोलते हुए, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ADCP) मनीष मिश्रा ने कहा, “नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। इसकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस क्षेत्र को 8 अक्टूबर, 2024 को DGCA और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा रेड ज़ोन नामित किया गया था।” उन्होंने कहा, “ड्रोन या यूएवी का दुरुपयोग गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए, यह प्रतिबंध लागू किया गया है। हम नागरिकों से नियमों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना देने का आग्रह करते हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।” नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के प्रमुख उभरते विमानन केंद्रों में से एक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सर्वोपरि चिंता है। इन प्राथमिकताओं के अनुरूप, नो-ड्रोन ज़ोन घोषणा लागू की गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से, किसी भी गैरकानूनी गतिविधि का तुरंत पता लगाने और उसे रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों और अन्य उन्नत निगरानी प्रणालियों का उपयोग करते हुए पूरे क्षेत्र में निगरानी को मजबूत किया है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने जनता से सहयोग की अपील की है, तथा इस बात पर जोर दिया है कि एयरपोर्ट और व्यापक हवाई क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है।
नागरिकों को सलाह दी गई है कि यदि उन्हें कोई संदिग्ध व्यवहार दिखाई दे तो वे तुरंत अधिकारियों को सूचित करें।इस आदेश के जारी होने के बाद, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्षेत्र में ड्रोन संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, तथा किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का वादा किया गया है।
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