Ballia: 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

"पाक्सो एक्ट"

Update: 2025-03-25 04:17 GMT

बलिया: बांसडीह कोतवाली क्षेत्र में 12 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ पाक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

किशोरी की मां ने बताया कि 21 मार्च को वह दवा लेने बाजार गई थी। इस दौरान उसकी बेटी घर में अकेली थी। तभी गांव का ही युवक उसे जबरदस्ती पकड़कर पास की झोपड़ी में ले गया और दुष्कर्म किया। विरोध करने पर युवक ने उसके कपड़े फाड़ दिए।

शाम को जब मां घर लौटी और बेटी की हालत देखकर पूछा तो उसने रोते हुए पूरी घटना बताई। इसके बाद महिला आरोपी के घर शिकायत करने गई, लेकिन आरोपी के चाचा ने उल्टा धमकी देते हुए कहा कि अपने भतीजे से बेटी की शादी करा दो। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।

मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 65(1)/351(3) बीएनएस और 3/4(2) पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी गोलू राजभर पुत्र बलेश्वर राजभर (निवासी: मिश्र केवटलिया, थाना बांसडीह, बलिया) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह, कांस्टेबल निसार अहमद और प्रमोद कुमार शामिल रहे।

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