दुष्कर्मी रिश्तेदार को बीस साल की जेल

Update: 2023-06-08 11:45 GMT

अजमेर: पोक्सो प्रकरण की विशिष्ट न्यायालय संख्या दो के न्यायाधीश रंजन सिंह ने रिश्तेदार किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उससे दुराचार करने वाले को बीस साल का कठोर कारावास एवं 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है।

प्रकरण के अनुसार पीसांगन थाने में 4 जुलाई 2021 को एक व्यक्ति ने उसकी नाबालिग बहन की गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाते हुए अपने ही एक रिश्तेदार पर उसे ले जाने का संदेह व्यक्त किया था। इस पर पुलिस ने पीड़िता की तलाश शुरू की। इस दौरान पीड़िता के आरोपी के घर में होने की सूचना मिलने पर परिवादी ने पुलिस को साथ ले जाकर आरोपी के पास से पीड़िता को बरामद कराया था।

पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया व उसके कलमबद्ध बयान दर्ज किए, जिसमें उसने आरोपी रिश्तेदार पर उससे फोन पर बातचीत करने व उसे बहला-फुसलाकर बस से हैदराबाद व बंगलूरू ले जाकर वहां करीब दो महीने तक दुराचार करने की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था।

विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने आरोपी द्वारा अपराध करना प्रमाणित करने के लिए 22 गवाह और 30 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए और बताया कि रिश्तेदार ने घिनौना कृत्य कर पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को तार-तार किया है। उन्होंने आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने का आग्रह किया।

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर, पत्रावली का अवलोकन कर और गवाहों के बयान सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए दंडित किया है।

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