Jhalawar झालावाड़ । राज्य स्तरीय श्री चन्द्रभागा (कार्तिक) पशु मेला आगामी 12 से 20 नवम्बर तक मेला मैदान झालरापाटन में आयोजित किया जाएगा। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. टी.ए. बन्सोड ने बताया कि मेला कार्यालय एवं भण्डार की स्थापना 15 नवम्बर को, दुकानों हेतु प्लॉट की नीलामी 06 से 11 नवम्बर तक, टोलटैक्स वसूली 11 नवम्बर से, मेला चौकियों की स्थापना 11 नवम्बर से, प्रदर्शनी 12 नवम्बर से आयोजित होगी। वहीं मेला उद्घाटन समारोह 12 नवम्बर को प्रातः 9.30 बजे आयोजित होगा। इसके अतिरिक्त किराया वसूली 13 नवम्बर से, संास्कृतिक कार्यक्रम 14 से 16 नवम्बर तक, सफेद चिट्ठी (पशु क्रय-विक्रय पर्ची) प्रारम्भ 15 नवम्बर से, पशु प्रतियोगिता 15 से 16 नवम्बर तक, रवन्ना प्रारम्भ 16 नवम्बर से तथा पारितोषिक वितरण 16 नवम्बर को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 20 नवम्बर को पशुपालन विभाग की मेला अवधि समाप्त होने के उपरान्त नगर पालिका झालरापाटन मेला समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार 15 जनवरी 2025 तक मेला व्यवस्था संभालेगी। जिसके पश्चात मेला स्थल पर लगने वाली समस्त दुकानों को हटाना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यापारी द्वारा उल्लंघन किया गया तो उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष मेला समिति द्वारा मेला स्थल पर लगने वाली दुकानो के नक्शे में संशोधन किया गया है जिसमें विभिन्न मार्केट वाईज दुकानों हेतु नीलामी कार्यवाही नीलामी समिति द्वारा की जायेगी। मेले में दुकान लगाने वाले समस्त व्यापारियों से अपील की जाती है कि मेला स्थल पर प्रदर्शित मेला नक्शा, दुकानों का नम्बर एवं निर्धारित की गई शर्तो का अवलोकन करने के उपरान्त ही दुकानो हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। इस वर्ष नीलामी हेतु प्रति भू-खण्ड आवेदन शुल्क 100 रूपए निर्धारित किया गया है जो वापस देय नही होगा। साथ ही नगर पालिका को 1500 रुपए विकास शुल्क प्रति दुकान देय होगा। तत्पश्चात दुकानदार द्वारा मेला स्थल पर स्थित विद्युत विभाग के काउन्टर पर दुकान हेतु विद्युत कनेक्शन लिया जा सकेगा।
मनोरंजन के साधन हेतु भू-खण्डो का आवेदन नीलामी द्वारा नही किया जाएगा। इस हेतु मनोरंजन स्थल निर्धारित किया गया है जिसका आवंटन निलामी समिति द्वारा किया जाकर नियमानुसार शुल्क लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी व्यापारी अपनी दुकानों का आवंटन नीलामी कार्यवाही में भाग लेकर कराएं। मेले के फूटपाथ एवं मेले के रास्तों के बीच में लगने वाले ठेले, तख्ते आदि को नही लगाया जाएगा। मेले में एक व्यापारी को एक ही दुकान लगाने हेतु अनुमत किया जाएगा। एक व्यापारी द्वारा एक से अधिक दुकानो के लिये आवेदन करने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को दुकान संचालित करने हेतु स्वयं के साथ-साथ पारिवारिक सदस्य यथा पिता, पुत्र, पत्नी, पति, के विवरण हेतु आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो एवं राशन कार्ड भी स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त के अलावा यदि अन्य द्वारा दुकान संचालित करने हेतु समिति की अनुमति अनिवार्य होगी।
मेला स्थल पर भू-खण्डों का मार्केट वाईज नये नक्शे अनुसार कार्यक्रम दिनांक 06 से 07 नवम्बर तक कोट कपडा बाजार व पशु साज सज्जा, 08 से 09 नवम्बर तक मनिहारी, मेन बाजार व होजरी तथा 10 से 11 नवम्बर तक बक्सा, लोहा, कसारा, भोजन, विविध, फूड प्लाजा की दुकानों की नीलामी कार्यवाही की जाएगी। जिसमें प्रथम दिन आवेदन प्राप्त करना एवं अगले दिन दोपहर 12ः30 बजे से नीलामी समाप्त होने तक नीलामी कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। विभाग द्वारा मेला स्थल पर नवीन नक्शे अनुसार भू-खण्डांे की लाइनिंग एवं भू-खण्ड संख्या अंकन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
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