Alwarअलवर । जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि रामगढ विधानसभा उप चुनाव-2024 हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान दिवस 13 नवम्बर को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो रामगढ विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गई होती। यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।
उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार रामगढ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में कार्यरत कामगारों साथ ही ऐसे कार्मिक जो रामगढ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता है, परन्तु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत है उन्हें मतदान का प्रयोग करने हेतु मतदान दिवस 13 नवम्बर 2024 को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा अथवा उक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने हेतु सवैतनिक अवकाश मंजूर नहीं करता है तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जावेगी।
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