Punjab Police ने सीमा पार हथियार मॉड्यूल का किया भंडाफोड़

Update: 2025-10-15 17:44 GMT
Amritsar, अमृतसर : एक प्रमुख खुफिया-आधारित ऑपरेशन में, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े एक सीमा पार संगठित हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, इसके तीन गुर्गों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 500 ग्राम अफीम के साथ 10 अत्याधुनिक पिस्तौल बरामद किए हैं, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने बुधवार को कहा।आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अमृतसर के फैजपुरा निवासी राजन उर्फ ​​सागर (28), फाजिल्का के गांव टाली वाला निवासी सुरिंदर सिंह उर्फ ​​पाली (24) और तरनतारन के चीमा कलां निवासी जगजीत सिंह (25) के रूप में हुई है।
बरामद हथियारों में चार 9एमएम ग्लॉक पिस्तौल और छह .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं। डीजीपी यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी तस्करी का एक अंतर-जिला गिरोह चला रहे थे और पाकिस्तान स्थित हैंडलर से जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि बरामद हथियार पंजाब में गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गैंगस्टरों और अपराधियों को आपूर्ति किए जाने थे।डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे और पीछे के संबंधों को स्थापित करने, पूरे नेटवर्क को उजागर करने और ध्वस्त करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
ऑपरेशन संबंधी विवरण साझा करते हुए, पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि आरोपी राजन को शुरू में एक .30 बोर पिस्तौल और अफीम की मात्रा के साथ गिरफ्तार किया गया था, और उससे पूछताछ से पूरे नेटवर्क का पता चला।उन्होंने बताया कि जांच के दौरान सुरिंदर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से तीन .30 बोर पिस्तौल और एक 9 एमएम पिस्तौल बरामद की गई। उन्होंने बताया कि आगे की जांच में तीसरे आरोपी जगजीत को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से तीन ग्लॉक 9 एमएम और दो .30 बोर सहित पांच पिस्तौल बरामद की गई।
पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपी जगजीत सिंह चार महीने पहले दुबई से लौटा था।सुरिंदर का गांव फाजिल्का जिले के जलालाबाद में अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित है, जबकि जगजीत का पैतृक गांव तरनतारन जिले में सीमा के निकट स्थित है।उन्होंने बताया कि आरोपी अमृतसर से फाजिल्का और तरनतारन सेक्टरों में ड्रोन के माध्यम से माल की खेप प्राप्त कर रहे थे और इन खेपों को सीधे और स्थान-आधारित वितरण प्रणालियों के माध्यम से आगे भेज रहे थे।इस संबंध में, पुलिस स्टेशन सदर अमृतसर कमिश्नरेट में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18-बी और 29 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 08-10-2025 को एफआईआर संख्या 196 दर्ज की गई है।
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