धोखाधड़ी के आरोपों के चलते DM ने वीजा फर्म का लाइसेंस रद्द किया

Update: 2025-06-04 13:29 GMT
Amritsar.अमृतसर: जिला मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 और मानव तस्करी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में स्थित वीजा कंसल्टेंसी “योर डेस्टिनेशन” का लाइसेंस तत्काल रद्द करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई गुरशरण सिंह सोढ़ी द्वारा ईमेल के माध्यम से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंसल्टेंसी फर्म ने उन्हें विदेश भेजने के बहाने धोखाधड़ी की है।
शिकायत की जांच सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, अमृतसर-2 ने की थी। शिकायतकर्ता की सुनवाई और मामले की जांच करने के बाद पाया गया कि फर्म की मान्यता 9 जुलाई, 2023 को समाप्त हो गई थी और तब से यह बिना वैध प्राधिकरण के काम कर रही थी। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट साहनी ने तत्काल प्रभाव से फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी अन्य कानून या विनियमन के तहत कोई अतिरिक्त शिकायत उत्पन्न होती है, तो मालिक या प्रोपराइटर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
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