Thane: 14 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न करने वाले युवक को पांच साल की जेल

यौन उत्पीड़न

Update: 2026-05-06 09:41 GMT
Thane: ठाणे की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने एक 21 साल के आदमी को पांच साल जेल की सज़ा सुनाई है। उसने एक टीनएज लड़की से सोशल मीडिया पर दोस्ती की और फिर उसे सेक्सुअली हैरेस किया और धमकाने लगा। उसने लड़की बनकर सोशल मीडिया पर दोस्ती की।
स्पेशल जज रूबी यू मालवणकर ने फैसला सुनाते हुए दोषी प्रथमेश प्रवीण जाधव, जो एक डॉग ट्रेनर है, को शिकायत करने वाली लड़की को 2.3 लाख रुपये हर्जाने के तौर पर देने का भी आदेश दिया।
स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर योगेंद्र पाटिल ने कोर्ट को बताया कि जाधव ने मार्च 2024 में लड़की से दोस्ती करने के लिए सोशल मीडिया पर लड़की बनकर पोस्ट किया। फिर उसने उसकी मॉर्फ्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और उसे अपनी प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो भेजने के लिए मजबूर किया।
प्रॉसिक्यूशन ने जाधव के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए टीनएज लड़की, उसके माता-पिता, फोरेंसिक एक्सपर्ट और एक टेलीकॉम कंपनी के नोडल ऑफिसर समेत नौ गवाहों से पूछताछ की। जज मालवंकर ने कहा कि जाधव ने “पीड़ित बच्ची की कम उम्र” का फ़ायदा उठाया और सोशल मीडिया पर दिन-रात उसका पीछा किया, “उसे अपने इशारों पर नाचने और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर किया”।
कोर्ट ने कहा, “इसलिए आरोपी के किए गए काम को सख्ती से देखने और उससे निपटने की ज़रूरत है ताकि समाज में एक जैसी सोच वाले लोगों तक सही मैसेज पहुँचे।”
कोर्ट ने जाधव को इंडियन पीनल कोड, POCSO एक्ट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत दोषी ठहराया और उसे पाँच साल की जेल की सज़ा सुनाई, साथ ही उसे किशोरी को 2.3 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने यह भी सिफारिश की कि मामले को राज्य सरकार की मनोधैर्य स्कीम के तहत मदद के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी को भेजा जाए।
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