रायपुर में नकली या मिलावटी पनीर की आशंका, 500 किलो माल जब्त, MP से आए पनीर की जांच शुरू
रायपुर में नकली या मिलावटी पनीर की आशंका, 500 किलो माल जब्त कर जांच के लिए भेजा
Madhya Pradesh: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 500 किलो पनीर जब्त किया है। यह पनीर मध्य प्रदेश से रायपुर लाया गया था। अधिकारियों ने पनीर के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी गुणवत्ता और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
खाद्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।
सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा विभाग को पनीर की गुणवत्ता को लेकर सूचना मिली थी। इसके बाद अधिकारियों की टीम ने जांच अभियान चलाया और बड़ी मात्रा में पनीर को जब्त किया।
अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पनीर की जांच की और निर्धारित प्रक्रिया के तहत सैंपल एकत्र किए।
प्रयोगशाला में होगी गुणवत्ता की जांच
जब्त किए गए पनीर के नमूनों को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि—
पनीर में किसी प्रकार की मिलावट है या नहीं।
उत्पाद खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप है या नहीं।
इसमें किसी प्रतिबंधित या हानिकारक पदार्थ का उपयोग तो नहीं किया गया है।
पनीर की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया सही है या नहीं।
रिपोर्ट के आधार पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
त्योहारों और मांग बढ़ने के समय बढ़ती निगरानी
दूध और दूध से बने उत्पादों की मांग बढ़ने के समय खाद्य सुरक्षा विभाग विशेष निगरानी अभियान चलाता है। पनीर, मावा, मिठाई और अन्य डेयरी उत्पादों में मिलावट की शिकायतें अक्सर सामने आती हैं।
इसी को देखते हुए विभाग समय-समय पर बाजारों, दुकानों और सप्लाई चैन की जांच करता है।
मिलावट से स्वास्थ्य को खतरा
खाद्य विशेषज्ञों के अनुसार, मिलावटी पनीर का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसमें इस्तेमाल किए गए गलत पदार्थ पेट संबंधी समस्याओं के साथ-साथ गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा कर सकते हैं।
इसलिए उपभोक्ताओं को भी खाद्य पदार्थ खरीदते समय गुणवत्ता और पैकेजिंग की जांच करने की सलाह दी जाती है।
दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच रिपोर्ट में पनीर मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसमें जुर्माना, लाइसेंस संबंधी कार्रवाई और अन्य कानूनी कदम शामिल हो सकते हैं।