घंटाघर-तैय्यब अली रोड चौड़ीकरण मामले में हाईकोर्ट का आदेश, भूमि अधिग्रहण के लिए देना होगा मुआवजा

Update: 2022-06-29 04:24 GMT

न्यूज़: हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि लोकहित में भूमि मालिक स्वैच्छा से जमीन नहीं देता है तो उसे धारा 61 के अनुसार मुआवजा दिया जाये। भूमि स्वामी जमीन देने से इनकार करता है तो नगर निगम धारा 305 तथा 306 के तहत मुआवजा देकर जमीन ले सकती है।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में डॉक्टर एस सी बटालिया के अस्पताल, तैय्यब अली पेट्रोल पंप, काईस्ट चर्च स्कूल सहित 9 व्यक्तियों की भूमि नगर निगम द्वारा अधिग्रहण किए जाने की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस एम एस भट्टी की युगलपीठ ने दायर याचिका का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा है कि लोकहित में भूमि मालिक स्वैच्छा से जमीन नहीं देता है तो उसे धारा 61 के अनुसार मुआवजा दिया जाये।भूमि स्वामी जमीन देने से इनकार करता है तो नगर निगम धारा 305 तथा 306 के तहत मुआवजा देकर विधि अनुसार जमीन ले सकती है। युगलपीठ ने मुआवजा देने का आदेश के साथ सभी याचिकाओं का निराकरण कर दिया।डॉक्टर सतीष चंद्र बटानिया तथा तैय्यब अली पेट्रोल पंप के संचालक,काईस्ट चर्च स्कूल प्रबंधक सहित 9 की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि स्मार्ट सिटी परियोजन के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण करने नगर निगम ने उन्हें नोटिस जारी किया है। नगर निगम ने सुनवाई के अवसर दिए बिना भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी कर दिया है।

याचिका में कहा गया था कि नियमों का पालन किए बिना नगर निगम द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए थे। युगलपीठ ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए याचिकाओं का निराकरण कर दिया।हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि लोकहित में भूमि मालिक स्वैच्छा से जमीन नहीं देता है तो उसे धारा 61 के अनुसार मुआवजा दिया जाये।भूमि स्वामी जमीन देने से इनकार करता है तो नगर निगम धारा 305 तथा 306 के तहत मुआवजा देकर जमीन ले सकती है।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में डॉक्टर एस सी बटालिया के अस्पताल, तैय्यब अली पेट्रोल पंप, काईस्ट चर्च स्कूल सहित 9 व्यक्तियों की भूमि नगर निगम द्वारा अधिग्रहण किए जाने की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस एम एस भट्टी की युगलपीठ ने दायर याचिका का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा है कि लोकहित में भूमि मालिक स्वैच्छा से जमीन नहीं देता है तो उसे धारा 61 के अनुसार मुआवजा दिया जाये। भूमि स्वामी जमीन देने से इनकार करता है तो नगर निगम धारा 305 तथा 306 के तहत मुआवजा देकर विधि अनुसार जमीन ले सकती है।

युगलपीठ ने मुआवजा देने का आदेश के साथ सभी याचिकाओं का निराकरण कर दिया।डॉक्टर सतीष चंद्र बटानिया तथा तैय्यब अली पेट्रोल पंप के संचालक,काईस्ट चर्च स्कूल प्रबंधक सहित 9 की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि स्मार्ट सिटी परियोजन के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण करने नगर निगम ने उन्हें नोटिस जारी किया है। नगर निगम ने सुनवाई के अवसर दिए बिना भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि नियमों का पालन किए बिना नगर निगम द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए थे। युगलपीठ ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए याचिकाओं का निराकरण कर दिया।

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