HC ने झाबुआ के बमनीयां में 11 दुकानों के निर्माण पर PIL खारिज की, यातायात सुधार का आदेश

Update: 2025-08-20 15:55 GMT
Indore इंदौर – मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने झाबुआ जिले के बमनीयां में नाजुल भूमि पर 11 दुकानों के निर्माण को चुनौती देने वाली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इन दुकानों के विध्वंस का आदेश देने से इनकार किया, लेकिन राज्य सरकार को व्यस्त चौराहे पर यातायात सुविधा सुधारने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

PIL स्थानीय RTI कार्यकर्ता श्रवण कुमार ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत बमनीयां ने Survey No.144 पर, जो स्टेट हाईवे 39A के पास स्थित है, एक वाणिज्यिक परिसर का निर्माण अवैध रूप से अनुमति दी। कुमार ने कहा कि इस परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी, रोड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन हुआ और यह पैदल यात्रियों और वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPRDC) समेत अधिकारियों की बार-बार आपत्तियों के बावजूद निर्माण जारी रहा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि दुकानों की स्वीकृति केवल सरपंच और सचिव द्वारा की गई, जबकि पंचायत समिति को इस पर निर्णय लेना चाहिए था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि मौजूदा निर्माण के खिलाफ तुरंत विध्वंस का आदेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया कि चौराहे पर यातायात के लिए उचित प्रबंध किए जाएं और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इस फैसले से यह संदेश गया कि अवैध निर्माण की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संतुलित निर्णय लिया गया।

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