Karnataka कर्नाटक : सुप्रीम कोर्ट ने PSI भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी आर.डी. पाटिल को तीन हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दे दी है।
आरोपी आर.डी. पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी बेटी की शादी की धार्मिक रस्में 4 दिसंबर तक पूरी हो जानी चाहिए और अंतरिम ज़मानत मिलनी चाहिए।
याचिका पर सुनवाई करने वाली जस्टिस के. विनोद चंद्रा की सिंगल मेंबर बेंच ने कहा, "मामले में चार्जशीट पहले ही दायर हो चुकी है। चूंकि मामले में बड़ी संख्या में गवाह हैं, इसलिए ट्रायल में और समय लगने की संभावना है। इसलिए, याचिकाकर्ता को तीन हफ़्ते के लिए अंतरिम ज़मानत देना बेहतर है।"
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ़ निर्देश दिया है कि ज़मानत की अवधि खत्म होने के बाद याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए।