बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें 'कर्नाटक सिने एंड कल्चरल (वेलफेयर) एक्ट, 2024' के तहत सिनेमा टिकटों से होने वाली कमाई पर 2 प्रतिशत सेस (उपकर) लगाने को चुनौती दी गई है।
जस्टिस एचटी नरेंद्र प्रसाद ने 'मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' और अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि जब मुख्य कानून (एक्ट) अभी लागू ही नहीं हुआ है, तो राज्य सरकार सर्कुलर के ज़रिए सेस नहीं लगा सकती। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा ने यह कानून पारित किया था और इसे राज्यपाल की मंज़ूरी भी मिल गई थी।
हालांकि, कानून में एक खास प्रावधान है कि यह तभी लागू होगा जब राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र (गजट) में अधिसूचना जारी करके कोई तारीख तय करेगी। वकील ने तर्क दिया कि सेस लगाने के लिए सर्कुलर तो जारी कर दिया गया है, लेकिन ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।