अवैध खनन नुकसान: हदक के खिलाफ आरोपों का प्रस्ताव फिर से पेश किया गया

Update: 2025-02-27 05:44 GMT

Karnataka कर्नाटक : लोकायुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) ने राज्यपाल को एक बार फिर अंग्रेजी में अनुवादित दस्तावेजों के साथ एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करके श्री साईं वेंकटेश्वर मिनरल्स (एसएसवीएम) कंपनी को खनन पट्टा देने के मामले में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति मांगी गई है। कुमारस्वामी पर 2007 में मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान खान एवं खनिज नियमों का उल्लंघन करके बेल्लारी जिले के संदूर में एसएसवीएम कंपनी को 550 एकड़ का खनन पट्टा देने का आरोप है। लोकायुक्त की एसआईटी 2011 में लोकायुक्त रहे एन संतोष हेगड़े द्वारा अवैध खनन पर प्रस्तुत रिपोर्ट में दिए गए संदर्भ के आधार पर जांच कर रही है। एसआईटी अधिकारियों ने सबसे पहले 21 नवंबर 2023 को राज्यपाल थावर चंद गहलोत को एक प्रस्ताव सौंपा था, जिसमें कुमारस्वामी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति मांगी गई थी। राज्यपाल ने जुलाई 2024 में एसआईटी अधिकारियों को पत्र लिखकर कुमारस्वामी के खिलाफ आरोपों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण देने को कहा था। जांच दल ने अगस्त 2024 में राज्यपाल द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों के साथ एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें फिर से आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति मांगी गई थी। राज्यपाल ने जवाब में निर्देश दिया था कि मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों और मसौदा आरोप पत्र की एक प्रति का अंग्रेजी में अनुवाद करके प्रस्तुत किया जाए। कई हजार पन्नों के दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद करके 21 जनवरी 2025 को राजभवन को एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भ्रष्टाचार नियंत्रण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और खान एवं खनिज अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुमारस्वामी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति मांगी गई है।"

Tags:    

Similar News