Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने शहर के एक वरिष्ठ नागरिक के खिलाफ अपने पिछवाड़े में कथित तौर पर पांच से छह मारिजुआना के पौधे उगाने के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने शहर के 34वें सत्र न्यायालय के निवासी चंद्रशेखर (67) की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने बनशंकरी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज करने की मांग की थी।

पीठ ने मामले को खारिज करते हुए कहा कि जांच अधिकारी ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि याचिकाकर्ता मारिजुआना उगा रहे थे। इसलिए, आरोप पत्र कानून के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता जयश्याम जयसिम्हा राव ने बहस की।

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