Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, "बार एसोसिएशन, जो प्राचीन पुरुषों के अड्डे की तरह हैं, उन्हें महिलाओं की व्यापक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इन एसोसिएशनों को अब लड़कों के क्लब के रूप में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी," और 5 अप्रैल को होने वाले तुमकुर जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनावों पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश पीठ ने तुमकुर की वकील के.आर. मोहना कुमारी सहित आठ महिला वकीलों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह आदेश जारी किया, जिसमें बार एसोसिएशन को चुनावों में महिला उम्मीदवारों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का आदेश देने की मांग की गई थी।
पीठ ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव सहित चार प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है, और सुनवाई 21 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी है। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट की वकील के.एस. विद्याश्री ने दलीलें रखीं।
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