Srinagar : श्रीनगर पुलिस ने बताया कि उसने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत दो कथित ड्रग तस्करों की 1.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति ज़ब्त की है। बटामालू पुलिस स्टेशन ने NDPS एक्ट की धारा 68F(1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, सिकंदर फिरदौस के नाम पर नंदरेश कॉलोनी, मुस्लिमाबाद, श्रीनगर में स्थित लगभग 80 लाख रुपये कीमत का तीन मंज़िला रिहायशी मकान ज़ब्त किया।
श्रीनगर पुलिस ने 'X' पर एक पोस्ट में बताया कि आरोपी बटामालू पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धाराओं 8, 21, 29 और 27A के साथ-साथ IPC की धाराओं 468, 471 और 473 के तहत दर्ज FIR में शामिल है। एक अन्य कार्रवाई में, क्रालखुड पुलिस स्टेशन ने गुलाम हसन भट का 70 लाख रुपये कीमत का एक मंज़िला रिहायशी मकान ज़ब्त किया, जो क्रालखुड पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धाराओं 8, 20 और 29 के तहत दर्ज FIR में शामिल है। यह संपत्ति NDPS एक्ट, 1985 की धारा 68F के तहत ज़ब्त की गई है।
आरोपी अभी ज़मानत पर बाहर है। ज़ब्ती का आदेश आगे की कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारी, SAFEMA, नई दिल्ली को सौंप दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आदेश के तहत, मालिक को संपत्ति बेचने, पट्टे पर देने, ट्रांसफर करने, उसमें बदलाव करने या संपत्ति में किसी तीसरे पक्ष का हित बनाने से रोक दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, जांच में यह बात सामने आई कि ज़ब्त की गई संपत्तियां अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से हुई कमाई से हासिल की गई थीं। ऐसी संपत्तियों को ज़ब्त करने का मकसद ड्रग नेटवर्क के वित्तीय ढांचे को खत्म करना और अपराधियों को अवैध गतिविधियों से लाभ उठाने से रोकना है।
श्रीनगर पुलिस ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी की समस्या को खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया और कहा कि वह नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। जनता से अपील की गई है कि वे ड्रग तस्करी और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से जुड़ी जानकारी साझा करके पुलिस का सहयोग करें और इस तरह नशा-मुक्त समाज बनाने में योगदान दें।