Srinagar श्रीनगर, आतंकवादी गतिविधियों में कथित रूप से सक्रिय रूप से शामिल होने के आरोप में गुरुवार को दो सरकारी शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन ने संविधान के अनुच्छेद 311(2)(सी) के तहत इन शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश दिया। अनुच्छेद 311(2)(सी) के तहत, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा राज्य की सुरक्षा के हित में आवश्यक समझे जाने पर, बिना किसी जाँच के सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी की अनुमति दी जाती है। दोनों शिक्षक वर्तमान में यूए(पी)ए के तहत दर्ज मामले में जेल में हैं।
उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की संख्या 86 तक पहुँच गई है। बर्खास्त कर्मचारियों की पहचान रियासी के माहोर स्थित कलवा मुलास निवासी गुलाम हुसैन पुत्र अली मुहम्मद के रूप में हुई है। वह कलवा के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। राजौरी के खोरिया में जेएंडके बैंक के पास वार्ड नंबर 1 निवासी मुहम्मद इकबाल डार के पुत्र माजिद इकबाल डार राजौरी में शिक्षक हैं। अधिकारियों ने बताया कि दोनों व्यक्तियों के पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और राष्ट्र के हितों के विरुद्ध काम करने वाले उससे जुड़े विध्वंसक नेटवर्कों के साथ सक्रिय संबंध पाए गए। उन्होंने बताया कि गुलाम हुसैन, जिसे 2004 में रहबर-ए-तालीम (आरईटी) नियुक्त किया गया था और 2009 में नियमित किया गया था, आतंकवाद के वित्तपोषण और रसद में शामिल था।
अधिकारियों ने बताया कि वह पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखता था, आतंकवादी अभियानों के लिए धन प्राप्त करता और वितरित करता था, और रियासी में स्थानीय युवाओं को आतंकवादी समूहों में भर्ती करने में मदद करता था। उन्होंने बताया कि हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी, 121, 122, 123 और 124 तथा गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम [यूए(पी)ए] की धारा 17, 18, 39 और 40 के तहत एफआईआर संख्या 63/2020 में आरोपपत्र दाखिल किया गया है। वह वर्तमान में जम्मू की कोट भलवाल जेल में बंद है।
अधिकारियों ने कहा कि सरकारी सेवा में उसकी निरंतर उपस्थिति "राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा" है, जो अनुच्छेद 311(2)(सी) के तहत अपराध को उचित ठहराता है। उन्होंने कहा कि हुसैन अंगरल्ला निवासी लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी मुहम्मद कासिम (भारत सरकार द्वारा नामित व्यक्तिगत आतंकवादी) और चसाना निवासी लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी गुलाम मुस्तफा के साथ लगातार संपर्क में पाया गया था, जिनके निर्देश पर उसे लश्कर-ए-तैयबा की आतंकवादी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए रियासी में एक ओजीडब्ल्यू नेटवर्क स्थापित करना था।
अधिकारियों ने कहा कि उसने आतंकी निधि के रूप में धन एकत्र किया था, जिसे उसने पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी के निर्देश पर ज्ञात आतंकवादियों के परिवारों तक पहुँचाया था। उन्होंने कहा कि उसने आतंकवादी परिवारों को पार्सल भी वितरित किए, जो सीमा पार से भेजे गए थे। अधिकारियों ने बताया कि दूसरे बर्खास्त शिक्षक माजिद इकबाल डार को उनके पिता की मृत्यु के बाद 2009 में एसआरओ-43/1994 के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था और 2019 में उन्हें नियमित शिक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था।