Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: विशेष अदालत ने आज एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से कथित रूप से बलात्कार करने के जुर्म में 25 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत सजा सुनाई और पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया। पता चला है कि दोषी ने 2023 में अपनी सातवीं कक्षा की छात्रा से बलात्कार किया था। मामले की सुनवाई विशेष लोक अभियोजक संदीप अग्निहोत्री ने की। उन्होंने बताया कि अपराध साबित करने के लिए मामले में 20 गवाहों से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि विशेष अदालत ने आरोपी को 25 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि अदालत ने पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।