यदि आप अविवाहित हैं - पुरुष या महिला - लेकिन लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप हरियाणा में 2,750 रुपये प्रति माह की पेंशन के पात्र नहीं होंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन के लिए पात्र होने के लिए लाभार्थियों को आधिकारिक तौर पर अविवाहित रहना होगा। लिव-इन पार्टनर लाभ पाने के हकदार नहीं हैं।
सरकार ने 1 जुलाई को 45 से 60 साल की उम्र के उन अविवाहित लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू की, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है.
हालाँकि, समान आयु वर्ग के विधुर और विधवाओं के लिए उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, प्रत्येक लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
यदि लाभार्थी शादी करता है, तो उसे विभाग को सूचित करना होगा अन्यथा उससे 12 प्रतिशत ब्याज के साथ कुल राशि की वसूली की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, यदि व्यक्ति कोई अन्य पेंशन ले रहा है तो वह अविवाहित पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में 65,000 अविवाहित पुरुष और महिलाएं और 5,687 विधुर या विधवाएं हैं।
अविवाहितों के लिए पेंशन पर सालाना करीब 240 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।